CAG क्या, है किसे कहते हैँ, कार्य क्या है इत्यादि पूरी जानकारी । (What is cag in hindi)
जैसा की हम सबको पता है संविधान के द्वारा ही हमारे देश कि सरकार चलती है और सरकारी कार्य भी किये जाते हैं। जब सरकार द्वारा कार्य किये जाते हैं तब धन व्यय (Expense) प्राप्ति होता है , तो इसी धन का लेखा जोखा (Auditor ) करने के लिए एक संविधानिक पद बनाया गया जिसे “CAG” कहते हैं। इसका पूरा नाम (Cag full form) ‘Comptroller and auditor general of India” है। अब अगर हम इसका हिंदी अर्थ जानें तो (Cag meaning) “भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक” है।
सी० ए० जी० (कैग) को विस्तार से इस प्रकार जान सकते हैं –
अगर आप संविधान में इसका वर्णन पढ़ना चाहते हैं अच्छे से एवं विस्तार से तो आपको संविधान मे अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया है इसके बारे मे, और अनुच्छेद 148 में ‘कैग’ पद के बारे में बताया गया है तथा अनुच्छेद 149 में ‘कैग’ के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बतया गया है।
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CAG के कार्य ( Work of cag in hindi) :-
आपको बता दें की ये जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर का लेखा परिक्षण होता है उसका मुखिया ‘कैग‘ ही होता है।
अगर हम लोग सी० ए० जी० को एक लाइन में समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं ।
उदहारण :- सार्वजनिक धन अर्थात् लोगो के धन का सी० ए० जी० संरक्षक है। अत: भारत सरकार के पैसों पर नियंत्रक रखता है, की केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना पैसा खर्च करती है उसका हिसाब किताब (Audit ) रखना/करना है।
CAG के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारियाँ :- (Important fact about cag in hindi)
- वर्तमान 2021 भारत के CAG “G. C. Murmu” जी हैं।
- सन् 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
इसको ‘कागजिय शेर’ भी कहते हैं।
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- बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वाला पद ‘कैग‘ ही है।
- ‘ सी० ए० जी०‘ का नियुक्ति होती है, ना की निर्वाचन, जो की राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा ही ‘ सी० ए० जी०‘ को शपथ भी दिलाया जाता है।
- अगर ‘कैग‘ अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भी वो राष्ट्रपति को ही देना होता है।
- CAG का कार्यकाल 6 वर्ष का तथा 65 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का होता है।
- अगर ‘कैग‘ को उसके पद से हटाना है तो ठीक वही प्रक्रिया होगी जो सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायधीश को हटाने के लिए किया जाता है।
- त्यागपत्र देने के बाद किसी अन्य सरकारी पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
- केंद्र से सम्बंधित लेखा परिक्षण का रिपोर्ट CAG राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राज्य के लेखा परिक्षण का रिपोर्ट CAG राज्यपाल को सौंपता है।
- कैग द्वारा किये गये किसी भी कार्य का रिपोर्ट ‘कैग’ राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसको लोकसभा अध्यक्ष को तथा लोकसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को देता है ।
उम्मीद है आपको हमारी जानकारी जरूर समझ में आयी होगी , अगर आपको किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं।
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